फतेहपुर चक्र, प्रयागराज
ई-मेल से भेजी गई अर्जी का उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाक डाउन के दौरान ई-मेल से भेजी अर्जी का लिया संज्ञान,
कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि की नियत,
कोर्ट ने अर्जेंसी के आधार पर दाखिल रामपुर के आरिफ की अर्जी का लिया संज्ञान,
कोर्ट ने अर्जी पर एसएसपी रामपुर से मांगा था जवाब,
482 सीआरपीसी के तहत आरिफ ने अपने पिता अब्दुल जलील के माध्यम से दाखिल की थी अर्जी,
अपर शासकीय अधिवक्ता ने एसएसपी रामपुर की ओर से दाखिल किया हलफनामा,
कहा लॉक डाउन के दौरान पुलिस याची के खिलाफ नहीं करेगी कोई भी उत्पीडऩात्मक कार्रवाई,
आरिफ के खिलाफ महिला थाना रामपुर में दर्ज है मुकदमा,
जिसमें धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया की जा रही है,
अन्य अभियुक्तों की अग्रिम जमानत हो चुकी है मंजूर।